हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए दी बड़ी राहत, नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता और आरक्षण
हिसार: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का एलान किया है। साथ ही, उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की है।
10 फीसदी आरक्षण का वादा
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि उनकी सरकार अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लोकहितकारी योजना है। सरकार ग्रुप बी और ग्रुप सी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। यदि अग्निवीर किसी दुर्घटना में घायल होते हैं, तो उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए हर जिले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही, पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। सरकार अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस की सुविधा भी प्रदान करेगी। पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा।
अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट
सीएम सैनी ने कहा कि ग्रुप बी और सी के सरकारी पदों के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट दी जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह आयु छूट पांच साल होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।
दुर्घटना होने पर हरियाणा सरकार उठाएगी खर्च
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों को सरकारी सीधी भर्ती में छूट मिलेगी और उन्हें पांच लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के बारे में दुष्प्रचार किया है। सरकार यातायात दुर्घटना में मुआवजा देगी और सड़क दुर्घटना में घायल होने पर इलाज का खर्च भी उठाएगी।
औद्योगिक इकाईयों को सब्सिडी
सीएम सैनी ने कहा कि यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन दिया जाता है, तो सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री का यह ऐलान अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन साबित होगा, जो उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा।