शराब बिक्री में बड़ा बदलाव: उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति से बढ़ेगा राजस्व, मिलेगी राहत

नोएडा ( जीएन न्यूज, संवाददाता ) ।

उत्तर प्रदेश में 2025-26 की नई आबकारी नीति लागू कर दी गई है, जिसके चलते राज्यभर में शराब बिक्री व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई नीति के तहत अब देसी और विदेशी शराब की दुकानों को एकीकृत कर 'कंपोजिट शॉप' के रूप में चलाया जाएगा। इससे दुकानों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन खुदरा बिक्री घनत्व में इज़ाफा जरूर होगा।

गौतम बुद्ध नगर में इस नीति के तहत 501 नए अनुज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनमें देसी शराब की 234 दुकानें शामिल हैं। खास बात यह है कि अब तक अलग-अलग चल रही विदेशी शराब और बीयर की दुकानें अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
इसके साथ ही, नई नीति के तहत नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में कम-अल्कोहल बार खोलने की अनुमति दी गई है, जहां केवल बीयर और वाइन परोसी जा सकेगी। इससे रेस्तरां मालिकों को भारी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें पूरे बार लाइसेंस के बजाय सिर्फ बीयर और वाइन परोसने का लाइसेंस लेना होगा वह भी कम लागत पर।
जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, यह नई व्यवस्था कैफे और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट दोनों के लिए उपलब्ध होगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे कारोबारियों को आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा, जबकि उपभोक्ताओं को भी एक नई सुविधा का अनुभव मिलेगा।
 

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