चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला, 28 लोग दोषी ठहराए गए, तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या।
उत्तर प्रदेश/जी एन न्यूज संवाददाता
उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर लखनऊ की एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि दो को बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट 3 जनवरी 2025 को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। इससे पहले, आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एनआईए कोर्ट की वैधता और सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या का मामला
26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में दो गुटों के बीच हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई दुकानें, दो बसें और एक कार जला दी गई थीं। घटना के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमा गया था।
25 अक्टूबर 2024 को सुनवाई समाप्त
यह मामला पहले एटा जिला कोर्ट में था और बाद में 2022 में लखनऊ की एनआईए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया। एनआईए की विशेष अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 23 अक्टूबर 2024 को सुनवाई पूरी की थी और 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा। वहीं, 18 आरोपियों ने केस को वापस कासगंज स्थानांतरित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।