सिद्धारमैया: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया, मुडा स्कैम मामले में FIR दर्ज की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा ( जीएन न्यूज़, संवाददाता ) ।

बेंगलुरु: सिद्धारमैया को बड़ा झटका

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। माला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिद्धारमैया के खिलाफ मामला चलेगा।

सिद्धारमैया की याचिका पर एकल न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई की। उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया।

12 सितंबर से था फैसला सुरक्षित

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने 12 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इसका निर्णय सुनाया गया। यह विवाद मैसूर शहर में सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा अवैध रूप से 14 प्रमुख स्थलों का आवंटन करने के आरोपों पर केंद्रित है।

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