दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक बार फिर स्कूल खुलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने अहम निर्देश दिए हैं।

ग्रेटर नोएडा ( जीएन न्यूज़, संवाददाता ) ।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने या खोलने का फैसला करे। कोर्ट ने साफ किया है कि बच्चों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही स्कूलों को खोलने या बंद करने का निर्णय लेना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहता है, तो स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए अधिकारियों को सख्त कदम

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में फिजिकल क्लासेस पर लगी पाबंदियों को हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। ये प्रतिबंध पिछले हफ्ते गंभीर वायु प्रदूषण के चलते लगाए गए थे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह आदेश जारी किया।

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