सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को झटका दिया है! कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया
बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार द्वारा नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक को हटाने की याचिका पर अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर में करेगा।
20 जून को पटना हाईकोर्ट ने दिया था फैसला
20 जून को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले कानून को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, जिससे अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय, 50 प्रतिशत आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है।