उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर तनाव, धारा 163 लागू; महापंचायत की तैयारी

उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में जनाक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के बाद गुरुवार रात से धारा 163 लागू कर दी गई है। शुक्रवार सुबह पुलिस ने लोगों को इस नियम की जानकारी दी, साथ ही स्थिति नियंत्रित रखने के लिए अन्य जिलों से अतिरिक्त बल बुलाया गया है। 

इस बीच, मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समुदाय के धार्मिक संगठन ने घोषणा की है कि चार नवंबर को महापंचायत आयोजित की जाएगी। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए तत्काल कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन आगे की रणनीति महापंचायत में तय की जाएगी। 

पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संगठन के अनुसार, व्यापारियों पर बंद रखने का कोई दबाव नहीं है; यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर है।

शहर में तनाव बरकरार है। व्यापार मंडल ने भी घटना के विरोध में प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों, डेयरियों, सब्जी विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर्स ने भी बंद में हिस्सा लिया है। एसओ दीपक कठैत द्वारा नियमों का पालन करने और जुलूस न निकालने की अपील की जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

गुरुवार को मस्जिद विवाद के चलते करीब ढाई घंटे तक शहर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारियों के पुलिस से भिड़ने और बोतलें फेंकने की घटनाओं के बीच पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस झड़प में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों सहित 27 लोग घायल हुए।

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