शिमला मस्जिद विवाद: संजौली में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस तैनाती, धारा 163 लागू

हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली इलाके में जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बातचीत असफल हो गई है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंदू संगठन मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। 

इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संजौली में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार रात पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया था। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या नारेबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है। 

एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संजौली-ढली टनल से वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है, और अब पुरानी टनल से ही ट्रैफिक जारी है। 

11 सितंबर को मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन को टालने के लिए प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद से संजौली और आस-पास के क्षेत्रों में बुधवार सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक धारा 163 लागू कर दी गई है। 

हालांकि प्रशासन प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है, हिंदू संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संजौली बाजार में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है और मस्जिद की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन धारा 163 लागू होने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया है।