बंगाल में बलात्कार विरोधी 'अपराजिता' विधेयक प्रस्तुत, दोषियों को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान।

संवाददाता (जी एन न्यूज)।

कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन, बंगाल सरकार ने दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को शीघ्र न्याय प्रदान करना और दुष्कर्म के दोषियों को कठोर दंड देना है।

इस विधेयक में प्रस्तावित है कि दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड (फांसी) की सजा दी जाएगी। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम 'अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024' है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। मंगलवार को विधेयक के सदन से पारित होने के बाद, इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

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