सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की।

संभल/जीएन न्यूज़, संवाददाता

संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी और मामले की पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें अधिकतम सजा 7 साल तक की है। इस स्थिति में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही, अदालत ने सांसद बर्क को पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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