शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान संचालित
गौतमबुद्धनगर/ जी एन न्यूज भारत भूषण संवाददाता:
आवेदक वेबसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in/msme.up.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन करते हुए योजना का उठा सकते हैं लाभ
उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योग को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रति वर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाई स्थपित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नई सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुखामंत्री युवा उद्यमी विकास अभियाना संचालित है।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू०5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। 5 लाख से अधिक रु० 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतों से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नहीं होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रु० 5.00 लाख, जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू०5.00 लाख, जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत् प्रतिशत त्रैमासिक ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिये दिया जायेगा। परियोजना लागत में लाभार्थी का अंश सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 12.50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/दिव्यांगजन के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में लगाना होगा तथा अंशदान फन्ट इन्डेड होगा।योजनान्तर्गत CGTMSE कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 04 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निगेटिव परियोजनाओं (तम्बाकू उत्पाद, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखों का विनिर्माण, प्लास्टिक केरीबैग 40 माइक्रोन से कम तथा समय समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऊत्पाद) पर ऋण/अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना में 1700 का लक्ष्य निर्धारीत किया गया है। उपायुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक उत्त्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक की शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिये। इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना अनुसूचित जाति/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उत्रयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो। यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो ऋण वितरण के 3 माह के भीतर कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में व्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। योजना की अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, गौतमबुद्धनगर में संपर्क किया जा सकता है व आवेदक वेबसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in/msme.up.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।