ग्रेटर नोएडा में अब कुत्ते की पॉटी मालिक को साफ करनी होगी, काटखाने वाले कुत्तों की समस्याएं बढ़ीं, यदि काटा तो इलाज जरूरी होगा

ग्रेटर नोएडा ( जीएन न्यूज़, संवाददाता )
ग्रेटर नोएडा: लोगों की आपत्तियों के बाद, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुत्तों और बिल्लियों के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। शुक्रवार को इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। नए आदेश के तहत, कोई भी आरडब्ल्यूए या एओए अपने स्तर पर कोई नियम लागू नहीं कर सकेगी। यदि कोई कुत्ता काटता है, तो उसे शेल्टर होम में ले जाकर इलाज किया जाएगा, जब तक कि उसका व्यवहार ठीक नहीं हो जाता। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। आवारा कुत्तों का स्ट्रलाइजेशन और वैक्सीनेशन अथॉरिटी द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से आरडब्ल्यूए और एओए द्वारा कराया जाएगा। यह आदेश अथॉरिटी के जीएम (हेल्थ) आरके भारती ने जारी किया है।

नए नियमों के तहत, एक सेक्टर या गांव में स्ट्रलाइजेशन और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी जगह काम शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद संबंधित सेक्टर के निवासियों से एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही एजेंसी को अथॉरिटी की ओर से भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया हर साल दोहराई जाएगी। बीमार और घायल कुत्तों के इलाज के लिए पीपीपी मॉडल या एनजीओ के सहयोग से शेल्टर होम और क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक जमीन अथॉरिटी द्वारा प्रदान की जाएगी।

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