Kejriwal Bail Verdict: शराब घोटाले की जांच की पूरी टाइमलाइन जानें, कौन-कौन बाहर है और कौन-कौन जेल में?
संवाददाता (जी एन न्यूज)।
दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइंया की बेंच ने 5 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यदि आज केजरीवाल को जमानत मिलती है, तो वे तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि वे उस समय मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से उन्हें गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद, 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। लगभग 51 दिनों के बाद, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आम चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए रिहा करने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई 1 जून तक के लिए मंजूर की। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। अगर शुक्रवार, 13 सितंबर को उनकी रिहाई होती है, तो वे कुल 177 दिन जेल में रहेंगे। यदि 21 दिनों की रिहाई अवधि को घटा दिया जाए, तो उनका जेल में रहने का कुल समय 156 दिन होगा।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी चुनौती की याचिका खारिज की
असल में, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी। केजरीवाल ने दोनों आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जमानत की मांग की है।