बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ परिवहन विभाग ने चलाया अभियान
- Jun-02-2025
ग्रेटर नोएडा ( जीएन न्यूज, संवाददाता ) ।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, राजस्व हानि को रोकने तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में बिना परमिट निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाने हेतु परिवहन विभाग गौतम बुद्ध नगर द्वारा 1 जून से 15 जून 2025 तक बिना परमिट व्यवसायिक कार्य करने वाले निजी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया गया है।
एआरटीओ डॉ उदित नारायण पांडेय ने बताया कि
इस अभियान के अंतर्गत
स्कूलों में संचालित निजी वैन, ओला, उबर, जोमैटो आदि में उपयोग होने वाली निजी मोटरसाइकिलें और अन्य वाहन , सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में किराए पर अनुबंधित गैर-व्यावसायिक वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अभियान को प्रभावी बनाने हेतु जनपद गौतमबुद्ध नगर में पांच प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं, जिनमें तीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और दो यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) शामिल हैं। ये टीमें
डॉ. उदित नारायण पांडेय (एआरटीओ), अभिषेक कनौजिया (एआरटीओ), विपिन चौधरी (एआरटीओ), राजेश मोहन (पीटीओ) के.जी. संजय (पीटीओ) के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों के परमिट सहित समस्त प्रपत्रों की गहनता से जांच करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। मोटर वाहन अधिनियम मे बिना रजिस्ट्रेशन पांच हजार रुपए, बिना परमिट दस हजार रुपए प्रशमन शुल्क निर्धारित है ।
एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह 15 दिवसीय अभियान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, राजस्व हानि को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी वाहन बिना वैध परमिट व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकता। जनपद के समस्त कार्यालय अध्यक्षों से भी किराये पर अनुबंधित वाहनों की सूचना मांगी गई है। इस अभियान के तहत आज बिना परमिट व्यावसायिक कार्य करने पर 3 हल्के यात्री वाहन व 3 मोटर साइकिलों सहित 15 वाहन निरुद्ध किये गये। यह अभियान बादलपुर, नालेज पार्क, सेक्टर 62, परी चौक मे चलाया गया।
परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करें, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट सहित बिना वैध प्रपत्रों के वाहन संचालन से बचें। कर अपवंचना न करें और प्रवर्तन कार्रवाई व जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करें।